श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 20 मई 2026। 22 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी को श्रीडूंगरगढ़ अपर जिला न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
8 मार्च 2022 की रात करीब 10 बजे श्रवणराम पुत्र सांवतराम नायक ने 22 वर्षीय राजूराम पुत्र दुर्गाराम जाट की हत्या कर दी। मृतक के चाचा ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम ने सेरूणा थाने में मामला दर्ज करवाया। मामले के जांच अधिकारी व तत्कालीन सेरूणा एसएचओ रामचंद्र ढाका ने बताया कि सरपंच की सूचना पर वे स्वयं उस रात मौके पर गए। एफएसएल टीम बुलाई गई व सभी साक्ष्य जुटाए गए। ढाका ने बताया कि मामले में चश्मदीदों की गवाही मजबूत सबूत बनी है। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध, लेखराम चौधरी, मांगीलाल नैण ने मामले की पैरवी की। सिद्ध ने बताया कि कोर्ट ने बींझासर निवासी श्रवणराम पुत्र सांवतराम नायक को इसी गांव के राजूराम पुत्र दुर्गाराम जाट की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ 40 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, चश्मदीदों की गवाही बनी मजबूत सबूत
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 20 मई 2026। 22 वर्षीय युवक की हत्या के आरोपी को श्रीडूंगरगढ़ अपर
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