श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 18 मई 2026। विवाह के 10 साल बाद पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाली आरोपी पति को श्रीडूंगरगढ़ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
31 दिसंबर 2020 को कल्याणसर नया की रोही में इसी गांव के निवासी ओमप्रकाश पुत्र हीराराम मेघवाल ने अपनी पत्नी विमला की शराब के नशे में बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी। तीन छोटे बच्चों की माँ मृतका के पिता भंवराराम निवासी बीकानेर की परिवाद पर पुलिस जांच, गवाह व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाया है।
मामले की पैरवी कर रहें अधिवक्ता सोहननाथ सिद्ध व वरिष्ठ अधिवक्ता गोपीराम जानू ने आरोपी के आदतन शराबी होने व आए दिन मारपीट करने व बेरहमी से हत्या करने का मामला बताते कोई रियायत नहीं बरतने की अपील की। अपर जिला न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी ओमप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विवाह के 10 साल बाद पत्नी की बेरहमी से हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 18 मई 2026। विवाह के 10 साल बाद पत्नी की बेरहमी से हत्या
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• श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 18 मई 2026। विवाह के 10 साल बाद पत्नी की बेरहमी से हत्या
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